Patwari kept sending obscene messages to SDM, suspended

आयोजनों के लिए पूर्व में लेनी होगी अनुमति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू

विभिन्न आयोजनों के लिए पूर्व में लेनी होगी अनुमति
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू

बीकानेर, 19 जून। जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत बीकानेर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर बिना पूर्व अनुमति के शोभायात्रा/प्रदर्शन/सार्वजनिक कार्यक्रम/जुलूस/रैली इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
आदेशानुसार जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर शोभायात्रा/प्रदर्शन/सार्वजनिक कार्यक्रम/जुलूस/रैली इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। बीकानेर नगरीय सीमा क्षेत्र के अलावा जिले के अन्य शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में उक्त आयोजनों हेतु संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा

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