Patwari kept sending obscene messages to SDM, suspended

जयपुर में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू| सभी प्रकार के जलूसों, प्रदर्शन और सभाओं पर प्रतिबंध|Section 144 imposed in Jaipur till August 18

जयपुर में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू | सभी प्रकार के जलूसों, प्रदर्शन और सभाओं पर प्रतिबंध | प्रशासन की सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नज़र
जयपुर/ अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी हई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी. पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में किसी को बिना अनुमति के रैली, जुलूस, प्रदर्शन या सभा करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
पुलिस आयुक्तालया द्वारा जारी आदेश के अनुसार आज 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त मध्यरात्रि तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान जुलूस, प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थलों पर 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित रहने पर पाबंदी रहेगी। आदेश के अनुसार जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ लेकर सार्वजनिक जगहों पर नही जा सकेगा। जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक, लोक शांति भंग करने वाले तथ्य आदान-प्रदान नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ना तो स्वयं राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायेगा और ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा।
पुलिस के अनुसार, जयपुर में धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी आम आदमी को लाइसेंसी हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ सेना से जुड़े लोग, पुलिस और सुरक्षागार्डों को ही हथियार लेकर चलने की इजाजत होगी
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। आदेश के तहत कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी संगठन, संस्था या समुदाय सभा नहीं करेंगे एवं जुलूस नहीं निकालेंगे। न ही कोई प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी व कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा।

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