ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कहा कि उन पर दर्ज सभी एफआईआर मर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए। सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएं।
कोर्ट ने कहा कि जुबैर पर आगे दर्ज होने वाली सभी एफआईआर की जांच भी दिल्ली पुलिस ही करेगी। कोर्ट ने जुबैर से कहा कि अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए वह दिल्ली हाईकोर्ट में जाएं। जुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टाफ से कोर्ट ऑर्डर जल्द तैयार करने को कहा, ताकि वे घर जाने से पहले उस पर हस्ताक्षर कर सकें।
कोर्ट ने जुबैर की जमानत पर शर्तें लागू करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वे क्या लिखें? इससे पहले कोर्ट में यूपी पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं हैं, वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर हैं। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है।
जुबैर पर कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। वो दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में हिरासत में हैं। जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचे थे, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके मुताबिक जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था।
Alt News co-founder Mohammad Zubair has been ordered by the Supreme Court to release immediately. A bench of Justice DY Chandrachud has granted interim bail to Zubair in all the 6 cases registered in Uttar Pradesh. Also said that all the FIRs registered against them should be merged and investigated together. All FIRs should be transferred to Delhi Police.
The court said that Delhi Police will also investigate all the FIRs registered against Zubair. The court asked Zubair to approach the Delhi High Court for quashing the FIR registered against him. Zubair has been granted bail on a personal bond of Rs 20,000. He will have to file a bail bond in Delhi’s Patiala House Court. Justice Chandrachud asked the staff to prepare the court order at the earliest so that they can sign it before going home.
The court rejected Zubair’s demand for imposition of conditions on bail. Justice Chandrachud said- How can we tell a journalist what to write? Earlier in the court, UP Police claimed that Zubair is not a journalist, he is just a fact checker. Zubair posts such a tweet, which goes viral on social media. The tweet that goes viral the most, gets more money.
A total of 7 FIRs have been registered against Zubair, out of which 6 are registered in Uttar Pradesh. He is in custody in cases registered in Delhi, Sitapur, Hathras and Lakhimpur. Zubair had reached a Delhi court for bail in the 2018 tweet case, but was sent to judicial custody for 14 days by the Hathras Court of Uttar Pradesh on July 14 for hurting religious sentiments. According to this, Zubair was to remain in jail till July 27.
also read :- Shravan month Shiva Panchakshari Mantra Sadhana श्रावणमास शिव पंचाक्षरी मंत्र साधना
watch video on Facebook:- कला के बेताज बादशाह – पद्मश्री तिलक गीताई