लाडनूं में बुलाई गई नगर पालिका की बैठक को लेकर पार्षदों में संशय,
पालिकाध्यक्ष की सहमति के बिना आहूत विशेष बैठक को लेकर नियमों के सवाल उठे
लाडनूं। आगामी 16 मई को आयोज्य नगर पालिका की बैठक को लेकर यहां विवाद सामने आ रहा है। एक पक्ष ने इसकी सूचना जारी करके इसे नियमानुसार बताया है, तो दूसरे प़क्ष ने इसे अवैध करार दिया है। नगर पालिका की बैठकें यहां ईओ और ईओ व पालिकाध्यक्ष के बीच चल रहे विवादकी भेंट चढ चुकी है। यहां नगर पालिका की वार्षिक बजट बैठक तक नहीं बुलाई गई और पालिकाध्यक्ष के लिखित आदेशों के बावजूद कोई बैठक नहंी बुलाई गई। अब ईओ ने कतिपय पार्षदों के आग्रह के नाम पर मंडल की विशेष बैठक आहूत की है, परन्तु इस पर पालिकाध्यक्ष ने सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस विवाद के चलते यह बैठक होगी अथवा नहीं, यह भ्रम सभी पार्षदों में मंडराया हुआ है।
पालिकाध्यक्ष ने मांगे पांच सवालों के जवाब
यहां नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठकें लम्बे समय से नहीं बुलाई गई और अब जब एक विशेष बैठक ईओ द्वारा आहूत की गई है, तो वह नियमविरूद्ध होने से विवादों में फंस गई है। पालिकाध्यक्ष रावत खां ने इस बैठक के सम्बंध में ईओ को नोटिस देकर उनके द्वारा मांगे गए 5 प्रश्नों के जवाब मांगे गए, जो ईओ द्वारा नहंी दिए गए। इसी को लेकर बैठक बुलाने या नहीं बुलाने को लेकर भ्रम बना हुआ है। पालिकाध्यक्ष ने बिन्दुवार जानकारी नहीं दिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के बारे में लिखा है। ज्ञातव्य है कि ईओ सुरेन्द्र कुमार मीणा ने बैठक सूचना जारी करके उसमें बताया है कि एक तिहाई से अधिक पार्षदों के साधारण सभा की बैठक बुलाने के आग्रह को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की विशेष बैठक 16 मई को दोपहर 2 बजे बुलाई जानी निश्चित की गई है।
आधी-अधूरी है सूचना
इस सूचना में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा और बैठक में किस एजेंडा पर विचार किया जाएगा, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया हैं। विशेष बैठक का एक विशेष एजेंडा होता है, जिसका इस सूचना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार ईओ द्वारा जारी की गई सूचना आधी-अधूरी ही है। इस सूचना पर पालिकाध्यक्ष रावत खां ने ईओ को पत्र देकर चाही गई 5 बिन्दुओं की जानकारी का ईओ द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इन 5 सवालों में पालिकाध्यक्ष ने ईओ से पूछा था कि यह बैठक किन नियमों के तहत बुलाई गई है, इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति या अनुमोदन लिया गया या नहीं, बैठक को बुलाने से पूर्व अध्यक्ष से चर्चा क्यों नहीं की गई, बैठक बुलाने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों का पालन किया गया या नहीं तथा बैठक बुलाए जाने की सूचना किन-किन पार्षदों को दी जा चुकी है, यह सब स्पष्ट करने को लिखा गया था। इस बारे मंें पालिकाध्यक्ष ने बताया कि अगर ईओ कोई जवाब नहीं देगा, तो उसके बारे में स्वायत शासन विभाग को अवगत करवाया जाएगा।