पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही एवं जांच में कोताही बरतने पर हाई कोर्ट द्वारा चार्ज शीट के आदेश पर अधिकारियों को कोर्ट से मिली राहत पीड़ित परिवादी अशोक मेहता को भी मिला न्याय।
====================
जयपुर, दिनांक 12 सितम्बर।
परिवादी अशोक मेहता की एफ. आई. आर. संख्या 540/2013 मैं 8 साल से लंबित जाँच में कोताही बरतने एवं फरार मुल्ज़िमा को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर पीड़ित परिवादी अशोक मेहता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय एकल पीठ जयपुर में दायर अपराधी की याचिका संख्या 1170 /2025 में न्यायाधीश सुदेश बंसल की पीठ द्वारा जारी अपने पिछले आदेश दिनांक 13 अगस्त 2025 द्वारा संबंधित अनुसन्धान अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी और जाँच में कोताही पर सख़्ती दिखाते हुए सबंधित सभी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध चार्ज शीट जारी करने के पुलिस आयुक्त जयपुर को दिये आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई तथा उच्च न्यायालय के आदेश की तत्परता से पालना करते हुए 8 साल से फरार मुल्ज़िमा हिस्ट्रीशीटर बम भू – माफिया अलका गुप्ता को गिरफ्तार कर प्रकरण की चार्ज शीट सहित संबंधित न्यायालय में पेश करने की जानकारी अनुसन्धान अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त, सांगानेर, जयपुर पूर्व विनोद शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी अपनी विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय में 09 सितम्बर 2025 को प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने प्रकरण के अनुसन्धान से संबंधित रहे सभी एसीपीगण एवं सभी एसएचओ गण को पूर्व के न्यायिक आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2025 को चार्ज शीट जारी किये जाने की अग्रिम कार्यवाही में राहत देते हुए पूर्व के आदेश को निरस्त किया साथ ही पीड़ित परिवादी अशोक मेहता को भी याचिका में वांछित न्याय देते हुए संबंधित कोर्ट में अग्रिम कार्यवाही के परिवादी के लिए न्यायिक अधिकारों की स्वतंत्रता देते हुए अपराधिक याचिका संख्या 1170/2025 को निस्तारित कर दिया गया।
8 सालों से फरार हिस्ट्रीशीटर भू माफिया अलका गुप्ता को गिरफ्तार करने में पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत।
====================
उक्त एफ.आई.आर. संख्या 540 / 2013 धारा 420, 406, 120 बी. के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2023 को तत्कालीन जयपुर विकास प्राधिकरण में दर्ज हाल पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर पूर्व के परिवादी अशोक मेहता द्वारा दर्ज करवाई गई उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 9 सितंबर 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर पूर्व ने उच्च न्यायालय में अपराधिक याचिका संख्या 1170 /2025 मैं प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट में जानकारी दी कि श्रीमान पुलिस आयुक्त जयपुर के कार्यालय पत्रांक 20277 – 80 दिनांक 22 अगस्त 2025 की पालना में प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान के क्रम में अतिरिक्त पुलिस सहायक जयपुर पूर्व द्वारा मुलजिम श्रीमती अलका गुप्ता को दस्तयाब (गिरफ्तार) कर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अविलंब प्रस्तुत करने हेतु मन सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस, सांगानेर,जयपुर पूर्व के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी, पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर पूर्व के निर्देशन में जरिये पत्रांक 970 – 75 दिनांक 25 अगस्त 2025 के एक टीम का गठन किया गया फरार मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा मुलजिम की तलाश हेतु मुखबिर मामूर किए गए।
उक्त प्रकरण के अनुसन्धान अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय अपराधिक याचिका में पेश की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 09 सितम्बर में बताया कि गिरफ्तारी के लिए मशक्कत के क्रम में प्राप्त मोबाइल नंबर की सी. डी. आर. के विश्लेषण से अभियुक्त श्रीमती अलका गुप्ता, उसका पति राम प्रकाश गुप्ता एवं उनके नौकर अमरजीत द्वारा जो मोबाइल नंबर काम में लिए जा रहे हैं उनकी लोकेशन पिछले करीब 1 माह से गौतम बुद्ध नगर (ग्रेटर नोएडा) यूपी की तथा फरार अभियुक्ता श्रीमती अलका गुप्ता व राम प्रकाश गुप्ता की सिम अन्य के नाम से ली जाकर काम में ली जा रही है। इस पर अमरजीत यादव के बारे में सटीक और सूचना विकसित कर तकनीकी मदद से अलका गुप्ता के वर्तमान निवास स्थान की जानकारी प्राप्त कर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूपी से मुलजिम को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दिनांक 1 सितम्बर 2025 को प्रस्तुत किया गया, रिपोर्ट में बताया गया कि अनुसंधान व पूछताछ से आरोपिया अलका गुप्ता पत्नी राम प्रकाश गुप्ता उम्र 63 साल निवासी 12, रघु विहार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा पुलिस थाना शिप्रा पथ, जयपुर दक्षिण के विरुद्ध जुर्म धारा 420, 406 120 बी, भा. दं. सं. का बखूबी प्रमाणित पाये, नियमानुसार मुल्ज़िमा को गिरफ्तार किया जाकर बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जे. सी. वारंट प्राप्त किया गया।
