Patwari kept sending obscene messages to SDM, suspended

धारा 66E – किसी की निजी तस्वीर या वीडियो उसकी सहमति के बिना खींचना, रिकॉर्ड करना या प्रसारित करना अपराध है।

जयपुर: ध्यान दिया जाए आईटी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act):

धारा 66E – किसी की निजी तस्वीर या वीडियो उसकी सहमति के बिना खींचना, रिकॉर्ड करना या प्रसारित करना अपराध है।
सजा: 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों।
धारा 67 और 67A – अश्लील या यौन स्पष्ट सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करना।
सजा: पहली बार दोषी पाए जाने पर 3-5 साल तक की सजा और जुर्माना।

भारतीय दंड संहिता (IPC):
धारा 354C– Voyeurism (झाँकना/गुप्त रूप से देखना या रिकॉर्ड करना):

सजा: पहली बार पर 1 से 3 साल कैद, दूसरी बार 3 से 7 साल कैद और जुर्माना।
धारा 499/500 – मानहानि अगर वीडियो की वजह से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।
धारा 509 – किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना। @RajPoliceHelp
क्या होटल के बाहर से वीडियो बनाने वाले अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करके किसी के निजी जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी?

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